जनगणना साल 2011 के आधार पर होगा नगर निकायों के वार्डों का निर्धारण
DBT News पाली, 27 नवंबर 2024/
जिले की नवगठित नगरीय निकायों का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। इन नगर निकायों के वार्डाे की कुल संख्या का निर्धारण स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान के अनुसार जनगणना साल 2011 के आधार पर किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) ( कलक्टर) एलएन मंत्री के अनुसार पाली जिले के मारवाड जंक्शन के 2011 के अनुसार प्रस्तावित वार्ड 25 व इसकी जन.संख्या 15880 है। इसी तरह सोजत रोड के प्रस्तावित 25 वार्ड व इसकी जनसंख्या 18932 है। इसी तरह पाली नगर निगम के 65 वार्ड व जनसंख्या 2 लाख 30 हजार 75 आबादी है। सुमेरपुर नगर पालिका के 35 वार्ड व जनसंख्या 37093 है। इन नवगठित एंव कार्यकाल पूर्ण होने वाली नगरपालिकाओं के लिये प्रत्येक वार्ड परीसीमाकंन प्रस्ताव राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि वार्ड गठन/परिसीमांकन के लिए प्रस्ताव तैयार कर निर्धारित प्रपत्रों में 20 जनवरी, 2025 तक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भिजवानी होगी। इन कार्यों के लिए नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किये गए है। उन्होंने बताया कि मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका के लिए मारवाड़ जंक्षन के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मारवाड़ जंक्षन को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह सोजत रोड़ नगर पालिका के लिए सोजत के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सोजत सिटी को सहायक नोडल अधिकारी, पाली नगर निगम में पाली उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी तथा आयुक्त नगर परिषद पाली को सहायक नोडल अधिकारी तथा सुमेरपुर में उपखंड अधिकारी को नोडल अधिकारी तथा अधिषाषी अधिकारी सुमेरपुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि वार्ड प्रस्ताव, वार्ड की सीमाओं व कार्यप्रणाली के दक्ष एवं जानकार अधिकारी/कर्मचारी से तैयार करवायें। नगरपालिकाओं के वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव बाबत् कार्यों के सहयोग के लिए समीपस्थ नगरीय निकाय के डीटीपी/एटीपी का सहयोग लेते हुए इन कार्य निर्धारित समयावधि में निष्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि वार्डाे में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन 30 दिवस यानि एक दिसम्बर से 30 दिसम्बर 2024 तक, परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एवं आपतियां प्राप्त करना 20 दिवस यानि 31 दिसम्बर 2024 से 19 जनवरी 25 तक, वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्षे एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियाँ पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किए जाना 20 दिवस यानि 20 जनवरी से 8 फरवरी 2025 तक तथा राज्य सरकार द्वारा आपत्तियो का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन 20 दिवस यानि 9 फरवरी से 01 मार्च, 2025 किया जाना सुनिष्चित करें।