राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की अवधि 30 नवम्बर तक बढाई
पाली,16 अक्टूबर। सर्वोच्च न्यायालय में पारित निर्णय 19 मार्च, 2024 के संबंध में समस्त राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की अवधि 30 नवम्बर 2024 तक बढ़ायी गयी है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में जिले के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी पॉस मशीन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत सभी पात्र सदस्यों की ई-केवाईसी दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करे।
उन्होंने बताया कि जिले के समस्त खाद्य सुरक्षाधारी पात्र उपभोक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे 30 नवंबर तक अपनी पंजीकृत उचित मूल्य दुकान अथवा नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर राशनकार्ड में सम्मिलित प्रत्येक सदस्यों की ई-केवाईसी करना सुनिश्चित करे ताकि समस्त सदस्यों की राशन सामग्री नियमित रूप से प्राप्त हो इसके अतिरिक्त पात्र उपभोक्ता सम्पूर्ण राजस्थान में किसी भी उचित मूल्य दुकान पर जाकर पॉस मशीन के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी करवा सकता है। यदि किसी लाभार्थी द्वारा दिनांक 30 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं करवाई जाती है. जो ऐसे लाभार्थियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से निष्कासित कर दिये जायेगे।