टॉप न्यूज़

नगरीय निकायो का परिसीमाकंन के लिए पर्यवेक्षणीय एवं उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त कार्यक्रम व आवश्यक निर्देश जारी

DBT NEWS
पाली, 15 फरवरी। निदेशक एवं विश्ष्ठि शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर जिले की समस्त नगर निकायों का परिसीमन एवं वार्डा का पुनर्गठन किया जाना है।
जिसके लिये कार्यालय जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा अश्विन के पंवार ने जारी निर्देशो की अनुपालना में एक आदेश जारी कर विभिन्न की नियुक्ति व इससे संबधित निर्देश जारी किये है। जारी आदेशानुसार जिले में नगर निगम व समस्त नगरपालिका के लिए पर्यवेक्षणीय एवं उत्तरदायी अधिकारी नियुक्त किए है। जिनमें नगर निगम पाली के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली को पर्यवेक्षणी अधिकारी व आयुक्त नगर निगम, पाली उत्तरदायी अधिकारी होंगे।
इसी प्रकार मारवाड़ जंक्शन के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मा.जं. व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, मा.जं., सोजत रोड़ के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सोजत रोड़, सोजत के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सोजत, सुमेरपुर के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सुमेरपुर, तखतगढ़ के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तखतगढ़, बाली के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाली व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बाली, खुडाला-फालना के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाली व अधिशाषी अधिकारी खुडाला फालना, सादड़ी के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट देसूरी व अधिशाषी अधिकारी सादड़ी एवं रानी के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रानी पर्यवेक्षणीय अधिकारी व अधिशाषी अधिकारी रानी को उत्तरदायी अधिकारी लगया हैं
इस प्रकार होगा
उन्होंने बताया कि अब कार्यक्रम अनुसार वार्डो में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना एवं प्रकाशन 33 दिवस यानि 16 फरवरी से 20 मार्च 2025 तक, परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना एवं आपतियां प्राप्त करना 21 दिवस यानि 21 मार्च से 25 से 10 अप्रैल 2025 तक, वार्ड गठन प्रस्ताव मय नक्शें एवं प्राप्त दावों एवं आपत्तियाँ पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किए जाना 21 दिवस यानि 11 अप्रैल से एक मई 2025 तक तथा राज्य सरकार द्वारा आपत्तियो का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन 14 दिवस यानि 2 मई से 15 मई 2025 किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि वार्ड प्रस्ताव, वार्ड की सीमाओं व कार्यप्रणाली के दक्ष एवं जानकार अधिकारी/कर्मचारी से तैयार करवायें। नगरपालिकाओं के वार्ड परिसीमांकन प्रस्ताव कार्यों के सहयोग हेतु समीपस्थ नगरीय निकाय के डीटीपी/एटीपी का सहयोग लेते हुए उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में निष्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!