उपभोक्ता संरक्षण के लिए पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए, चयन समिति का गठन
पाली, 16 अक्टूबर। जिले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में युवकों, महिलाओं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने तथा उन्हें प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण के लिए पुरस्कार / प्रशस्ति पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस चयन समिति में पदेन जिला रसद अधिकारी संयोजक, पदेन जिला प्रमुख सदस्य एवं मनोनीत सदस्य श्रीमती नूतन बाला कपिला अध्यक्ष नूतन पहल महिला समिति पाली रहेगी।
इस संबंध में उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्कृष्ठ कार्य करने वाले 20 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी युवक-युवतियां पात्र है। प्रशस्ति पत्र हेतु सभी व्यक्ति, जिन्होंने उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य किया है वे आवेदन पत्र मय विस्तृत दिशा-निर्देश जिला रसद कार्यालय पाली में दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है। उक्त आवेदन पत्र मय दस्तावेज जिला कलक्टर कार्यालय पाली में दिनांक 31 जनवरी 2025 तक जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी।