पीएमईजीपी योजना अन्तर्गत नया उद्यम लगाने के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित
by Deraram Meena >
पाली 10 अक्टूबर /भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में संचालित है। इस योजना में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (।हमदबल ज्ञटप्ठ) भी कार्यक्रम क्रियान्वयन ऐजेंसी के रूप में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अधिकृत है।
संभाग अधिकारी (खादी) जोधपुर मुकेश कल्ला ने बताया कि इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र के लिये 50.00 लाख रू. व सेवा क्षेत्र के लिये रू.20.00 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हेतु एवं विनिर्माण क्षेत्र की रू.10.00 लाख और सेवा क्षेत्र की रू.5.00 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान साक्षर/आठवीं कक्षा से कम उत्तीर्ण आवेदकों के लिये रखा गया है। योजना में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। साथ ही बैंकों को विशेषाधिकार दिया गया है कि वह रू.50.00 लाख से अधिक की परियोजनायें भी स्वीकृत कर सकते हैं लेकिन मार्जिनमनी का प्रावधान निर्धारित विनिर्माण से 50.00 लाख व सेवा उद्योग 20.00 लाख की लागत तक ही देय होगा। योजना में निम्नलिखित नई गतिविधियाँ सम्मिलित की गई हैं। जो पशुपालन की गतिविधियों के तहत डेयरी, मुर्गी पालन, जलीय कृषि, सुअर पालन और कीड़े आदि जैसी गतिविधियों को इस योजना में अब सेवा क्षेत्र के तहत परियोजना रू.20.00 लाख तक मान्य किया गया है। जिसमें पशुधन की लागत संबंधित राज्य हेतु नाबार्ड बैंक द्वारा जारी दरों के अनुसार होगी। कृषि से सम्बन्धित मुल्य संवर्धन (टंसनम ।ककपजपवद) हेतु गतिविधियां जैसे- सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरी कल्चर मान्य है। खुदरा बिक्री केन्द्र जिसमें खादी निर्मित उत्पाद/आरईजीपी/पीएमईजीपी इकाईयों के उत्पाद बिक्री हेतु मान्यहै।पर्यटक/परिवहनगतिविधियांटप्रबंइध्टंदध्ठवंजध्डवजवतइवंजध्ैपांतं इत्यादि खरीदना मान्य है
वर्तमान में इस योजना में अब नए आवेदकों हेतु च्डम्ळच् म.च्व्त्ज्।स् पर प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत कर दी गई है एवं इस योजना में उद्योग स्थापित करने हेतु पात्र शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार/शिल्पकार तकनीकी दक्ष व प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपना आवेदन स्थानीय नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाईट ूूणअपबण्वतहण्पद पर अथवा च्डम्ळच् डवइपसम ।चच के माध्यम से ज्ञटप्ठ ।हमदबल का चयन कर च्डम्ळच् व्छस्प्छम् त्महपेजतंजपवद पर आवेदन के लिये आवश्यक दस्तावेज आवेदक स्वयं अपलोड कर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन के साथ आवेदकों को स्कोर कार्ड पूर्ण भरना अतिआवश्यक है आवेदन को पूर्ण रूप से ऑनलाईन भरने हेतु अपलोड़ किये जाने हेतु सामान्यतः दस्तावेज अपने पास निम्नानुसार तैयार होने चाहिये
इसमे फोटो, आधार कार्ड, इकाई स्थल का आबादी मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र, परियोजना रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), उच्चतम शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), राशन कार्ड, निवास मकान के स्वामित्व एवं निवास (स्वयं का/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी, आयकर विवरण (प्दबवउम ज्ंग त्मजनतद), जीवन बीमा संबंधी समस्त ईन्श्योरेन्स पॉलिसीज, बचत खाते (ऋणदात्री बैंक) की पासबुक की प्रति व बचत खाता खोलने की दिनांक, उधार साख (ब्तमकपज भ्पेजवतल) यदि हो, जीएसटी नं./शोप एक्ट/बीआरएन नम्बर/उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, गतिविधि से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर से संबंधित व स्किल से संबंधित प्रमाण पत्र यदि हो तो प्रस्तावित इकाई स्थल का किरायानामा/स्वामित्व, ऋण पेटे बंधक हेतु दस्तावेज/औधौगिक संपरिवर्तित दस्तावेज इत्यादि। इसी क्रम में सरकार द्वारा आलोच्य योजना में गत वर्षों में लाभान्वित या कार्यरत इकाईयों हेतु इच्छुक वर्तमान उद्यमी च्डम्ळच्.2 योजना में राशि रू. 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इकाई के म्गचंदेपवद हेतु निर्धारित दस्तावेजों को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर आवेदन पूर्ण कर संबंधित एजेन्सी के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के संबंध में और अधिक जानकारी हेतु जिला प्रभारी, जालौर (मो.नं. 9828625126) से सम्पर्क किया जा सकता है एवं भावी लाभार्थी संभाग कार्यालय (खादी बोर्ड), जोधपुर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना आवेदन मय दस्तावेज भी प्रस्तुत कर सकते हैं।