घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग के विरूद्ध कार्यवाही
5 घरेलू गैस सिलेण्डर, 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय 1 गैस रिफिलींग करने वाली इलैक्ट्रीक मोटर जब्त
पाली 20 सितंबर/ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 27 सितम्बर, 2024 तक सम्पूर्ण जिले में घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया की पाली जिले में गुरुवार 19 सितंबर को नवलखा मंदिर के सामने स्थित मोहनिस अंसारी के एक प्रतिष्ठान का संयुक्त जांच दल द्वारा जांच करने पर गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफिलींग किया जाना पाये जाने पर 5 घरेलू गैस सिलेण्डर, 7 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय 1 गैस रिफिलींग करने वाली इलैक्ट्रीक मोटर को जब्त किया गया। इसी क्रम में शुक्रवार को मण्डिया रोड स्थित मोहम्मद यासीन गौरी के एक प्रतिष्ठान का संयुक्त जांच दल द्वारा जांच करने पर गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं रिफिलींग किया जाना पाये जाने पर 15 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 2 गैस रिफिलींग करने वाली इलैक्ट्रीक मोटर को जब्त किया गया। दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जा रही है।विभागीय निर्देशानुसार जिले मंे घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरूपयोग/अवैध रिफिलींग इत्यादि के विरूद्ध संचालित प्रतिष्ठानों/दुकानों/गोदामों इत्यादि के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। उक्त संयुक्त जांच में जिला रसद अधिकारी उपेन्द्र ढाका, प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार, तेजसिंह मेडतिया, जितेन्द्रसिंह आशिया एवं प्रवर्तन निरीक्षक भरत कुमार मौजूद रहे।