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आतिशबाजी सामग्री संग्रहण एवं विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र आवेदन की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर तक

पाली, 9 सितम्बर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2024 में दीपावली पर्व के अवसर पर पाली शहर एवं जिले के अन्य सुसंगत स्थानों पर आतिशबाजी (केवल ग्रीन आतिशबाजी) सामग्री संग्रहण एवं विक्रय के अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने के संबंध में भवानी सिंह पंवार, अति. जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली की अध्यक्षता में बैठक दिनांक 03 सितम्बर को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। बैठक में जिला, उपखण्ड मुख्यालय एवं बडे कस्बों में अस्थाई अनुज्ञापत्र सार्वजनिक स्थानों पर स्थान चिन्हित किये जाकर समूह के रूप में जारी किये जाने एवं अन्य सुसंगत स्थानों पर अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ राजेश गोयल ने आम सूचना जारी कर बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर पाली शहर एवं जिले के सार्वजनिक स्थानों एवं अन्य सुसंगत स्थानों के लिये आतिशबाजी (केवल ग्रीन आतिशबाजी) सामग्री के संग्रहण एवं विक्रय हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिये जिला कलक्टर कार्यालय, पाली में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 04 अक्टूबर 2024 तक निश्चित की गई है। पाली शहर एवं जिले के सार्वजनिक एवं अन्य सुसंगत स्थानों के लिये आतिशबाजी (केवल ग्रीन आतिशबाजी) सामग्री के अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु सभी आवेदक निर्धारित प्रपत्र संख्या एई-5 में आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) पूर्ण रूप से भरकर एवं उसके साथ दो पासपोर्ट साईज के फोटो व पहचान के रूप में आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता चुनाव परिचय पत्र अथवा ड्राईविंग लाईसेन्स में से किसी एक की प्रति व आवेदित स्थल के नक्शे की 3 प्रतियाँ, प्रस्तावित स्थल की सुरक्षा के संबंध में शपथ पत्र, दुकान के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज एवं किराये की दुकान होने पर भाड़ा चिट्ठी/सहमति पत्र नियत तिथि तक इस कार्यालय में प्रस्तुत करने।

साथ ही पाली शहर/उपखण्ड मुख्यालय एवं घडे करवों में चिह्नित सुरक्षित खुले स्थान की अस्थाई दुकानों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची संबंधित नगरपरिषद/नगर पालिका/ग्राम पंचायत को भिजवाई जायेगी। जो दिनांक 07 अक्टूबर 2024 से पूर्व दुकानों के नीलामी की कार्यवाही कर सूची दिनांक 08 अक्टूबर .2024 तक इस कार्यालय को भिजवाई जाना सुनिश्चित करेंगे एवं नीलामी द्वारा आवंटित दुकानों के आवेदकों को बाद जांच नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने पर आतिशबाजी (केवल ग्रीन आतिशबाजी) सामग्री के अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई।

साथ ही अस्थाई अनुज्ञा पत्र हेतु नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। स्थानीय निकाय / प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया किएक दुकान से दूसरी दुकान के मध्य नियमानुसार 3 मीटर की दूरी होना आवश्यक है तथा कोई भी दो अस्थाई दुकानें एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होनी चाहिये। एक समूह में 50 से अधिक दुकानों की संख्या नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दुकानदार लाईसेंसधारी को अपनी अस्थाई पटाखों की दुकान में सुरक्षा हेतु पानी के भरे हुए ड्रम, वांछित बाल्टीयां, मिट्टी के कट्टे-वाल्टियां एवं आई.एस.आई मार्क अग्निशमन उपकरण इत्यादि हर समय उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा। दुकान के पास धूम्रपान निषेध का बोर्ड हिन्दी एवं अंग्रेजी में लगाना आवश्यक होगा साथ ही विस्फोटक नियम 2008 में वर्णित नियमों एवं अस्थाई अनुज्ञा पत्र में वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी स्वयं उत्तरदायी होगें। प्रत्येक दुकानदार को

दुकान के बाहर इस स्तर से जारी अस्थाई अनुज्ञा पत्र की प्रति आवश्यक रूप से चस्पा करनी होगी। पाली शहर एवं जिले में सार्वजनिक स्थानों / सुसंगत स्थानों पर लगाई जाने वाली अस्थाई दुकानों के नजदीकी क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन उपलब्ध न हो तो यहां पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका एवं स्थानीय ग्राम पंचायत पानी की व्यवस्था की प्जाना सुनिश्चित करेंगे। आवेदन उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जिला पुलिस अधीक्षक पाली एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुकूल जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

आवेदन के संबंध में जाँच अधिकतम 07 दिवस में इस कार्यालय को पुनः प्रेषित करवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये ताकि अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने अथवा नहीं किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाकर जारी अनुज्ञापत्रों की सूची संबंधित कार्यालयों को समय पूर्व प्रेषित की जाकर निरीक्षण करवाया जा राके, जिससे अनाधिकृत आतिशबाजी संग्रहण एवं विक्रय का कार्य करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें।
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